बहुचर्चित बाजार क्षेत्र कृषि उपज मंडी में अतिक्रमित तीन मंजिला मकान धराशाई होगा ?
न्यायालय ने अतिक्रमण कर्ता का दावा खारिज कर दिया है
अनिल गुप्ता की रपोर्ट कोतमा
अनूपपुर / कोतमा – बहु चर्चित बाजार क्षेत्र कृषि उपज मंडी की भूमि पर धन और बल बूते राजेश सोनी पिता राम रूद्र सोनी निवासी आजाद चौक वार्ड क्रमांक 3 द्वारा तीन मंजिला मकान बनाकर कृषि मंडी के भूमि पर कब्जा कर लिया था जिसका मामला विभिन्न न्यायालय में चला जहां पर सभी न्यायालय में राजेश सोनी के दावे खारिज कर दिए गए बताया जाता है कि व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कोतमा जिला अनूपपुर के द्वारा 3 सितंबर 2024 को राजेश सोनी द्वारा प्रस्तुत व्यवहारवाद क्रमांक आर. सी.एस.ए./ 41/ 2014 जिसमें स्वत्वघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय ने 3 सितंबर 2024 को दावा खारिज कर दिया है ज्ञात रहे की नंदकुमार शुक्ला पिता ददन प्रसाद शुक्ला निवासी ओ.सी. सेक्टर रामनगर जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश द्वारा राजेश सोनी पिता राम रूद्र सोनी निवासी कोतमा एवं मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध प्रस्तुत जनहित याचिका क्रमांक 4928/12 में उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष यह तथय उठाया गया कि राजेश सोनी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है के द्वारा ग्राम कोतमा की शासकीय आराजी खसरा क्रमांक 116/1 ख रकवा 0.101 हेक्टेयर के अंश भाग 12 गुणा 50 वर्ग फीट भूमि पर अवैध रूप से तीन मंजिला मकान बनाकर एवं खसरा क्रमांक 116/ 2 के अंश भाग 0.008 हेक्टर स्वीकृत स्थाई लीज से अधिक भूभाग पर अप्राधिकृत रूप से धन और बल के आधार पर कब्जा कर मकान का निर्माण कराया गया है उच्च न्यायालय जबलपुर ने 9 अप्रैल 2014 को निर्देशित किया गया कि राजेश सोनी द्वारा ग्राम कोतमा की शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए एवं अतिक्रमण मुक्त किया जाए जिसको लेकर तात्कालिक जिला कलेक्टर अनूपपुर नंदकुमारम ने कार्यवाही करते हुए तहसीलदार कोतमा को बाजार क्षेत्र कृषि उपज मंडी के भूमि पर कब्जाधारी राजेश सोनी के कब्जा से तीन मंजिला मकान से अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का आदेश दिया गया था, अब क्योंकि 3 सितंबर 2024 को न्यायालय ने उक्त निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त कर दिया है अतः तत्कालीन कलेक्टर नंदकुमारम काआदेश प्रभावशील है जिसे पूरा करना तहसीलदार कोतमा की जिम्मेदारी बनती है तो क्या यह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उक्त अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला कर बेस कीमती बाजार क्षेत्र कृषि उपज मंडी की भूमि को प्रशासन अपने अधिपत्य में ले सकेगा या एक बार पुनः अपराधियों एवं बाहुबलियों के धन बल के समक्ष नतमस्तक होकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।











