फुनगा पुलिस ने पशु से लदे ले जा रहे तीन वाहनों को पकड़ा कर
अनिल गुप्ता की रिपोर्ट कोतमा
अनूपपुर जिला अंतर्गत पुलिस चौकी फुनगा में सात आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया कोतमा -13 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर फुनगा पुलिस ने घेर कर तीन वाहनों को पशु से भरे जप्त किया जिसमें वाहन चालक एवं अन्य के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया घटना के बारे में चौकी प्रभारी सुमित कौशिक ने बताया है कि 13 सितंबर को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रैकों में पशुओं को भरकर व्यौहारी की ओर लोड कर ले जा रहे हैं जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 18 जेड.डी.1345, पिकअप एमपी 18 जेड. सी 7454 पिकअप वाहन सोल्ड से कम जगह में ठूस ठूस कर भैंस पड़ा लपटा के जंगल से लोड कर व्यौहारी ले जा रहे थे की सूचना पर स्टाफ राकेश, वीर सिंह पाल के कोलमी रोड तिराहा के पास नाकाबंदी कर धुरवासिन तरफ से बरी -बरी से आई हुई पिकअप वाहन जिस हिकमत अमली से रुकवाया गया जो तीन चालक को उतार कर नाम पता पूछे जाने पर अपना नाम मोहम्मद कलम पिता मोहम्मद रजा मुसलमान उम्र 27 साल निवासी केशवाही सत्यनारायण द्विवेदी पिता त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 40 वर्ष निवासी आमडीह थाना जयसिंहनगर अनुराग गौतम पिता लक्ष्मण गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी बरगवा चौकी केशवाही का होना बताया तथा उक्त मवेशियों को आरोपी मोहित सिंह निवासी बुढार आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कल्लू बाबा निवासी व्यौहारी के कहने के परिवहन करना एवं मावश्यों को व्यापारी अर्जुन राठौर निवासी ग्राम लापटा ने लोड कराया था मवेशियों के सिंगो पैरों को रस्सी से बांधकर पिकअप के ऊपर बॉडी में क्रूरता पूर्वक बांधकर ठूस ठूस कर लादा गया था मामले में वाहन मालिकों पीरूद्दीन पिता सरफुद्दीन निवासी आमडीह, शीतल राठौर निवासी चांदपुर के विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।
प्रकरण में कुल सात आरोपी मोहम्मद कलाम पिता रजा मोहम्मद मुसलमान उम्र 27 वर्ष निवासी केशवाही के विरुद्ध धारा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 घ, मध्य प्रदेश कृषक पशु परि.अधि.की धारा 4,6,6 क 9,10 11 एवं रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन माल वाहक में मवेशियों का परिवहन करने से धारा 66/ 192ए एम ह्मी एक्ट का अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक 333 /2024, 334/ 2024,335/ 2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है शेष बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है।
