अवैध रेत खनिज परिवहन करते आरोपी मालिक व चालक के विरूद्द मामला पंजीबद्ध
अनिल गुप्ता की रिपोर्ट कोतमा
अनूपपुर / कोतमा : रामनगर थाना प्रभारी अमर वर्मा ने बताया कि अवैध गतिविधियों विशेषकर खनिज चोरी पर रोकथाम हेतु खनिज विभाग के साथ संयुक्त बैठक में उक्त संबंध में कार्यवाही हेतु सख्त निर्देश दिए गए थे , जिसके तारतम्य में 28 नवंबर को रात्रिगस्त के दौरान मुखबिर सूचना मिली की एक टिपर (मिनी ट्रक) का मालिक दुष्प्रेरण कर अपनी टिपर मिनी ट्रक चालक को देकर पौराधार से रामनगर की ओर रेता खनिज उत्खनन कर टिपर में लोड कर ले जा रहा है l मुखबिर सूचना तस्दीक एवं कार्रवाई हेतु मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी की गई, डोला पेट्रोल पम्प के पास नाकाबंदी के दौरान टिपर वाहन क्र. MP 65 GA -1711 रोककर जिसने की रेत लोड थी, वाहन चालक का नाम पता पूछा गया जो अपना नाम श्रीकांत बैगा पिता रत्तू बैगा उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड क्रं0 4 डोला का होना बताया जिससे टाटा कम्पनी के टिपर 909 में लोड रेत के परिवहन करने के सम्बंध में दस्तावेज चाहे गए जिसके द्वारा उक्त संबंध में परिवहन के कोई वैध कागजात नही होना तथा टिपर मालिक अमन पांडे निवासी रामनगर के कहने पर चोरी की खनिज रेत ले जाना बताया। जिससे आरोपी वाहन चालक व वाहन मालिक का उक्त कृत्य अपराध धारा 303(2),317(5),3 (5) बीएनएस एवं 4/21 खान अधिनियम का दण्डनीय पाये जाने पर टिपर 909 में लोड 05 घन मीटर रेत कीमती 5000/- रूपये एवं टिपर 909 क्रमांक MP65 GA-1711 कीमती करीबन 07 लाख रूपये कुल कीमती करीब 705000/-रूपये का आरोपी चालक के कब्जे से विधिवत जप्त कर थाना प्रांगण में सुरक्षित रखवाया तथा आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया l











